काली पूजा-दीवाली पर अब सिर्फ ग्रीन पटाखे, वह भी निर्धारित समयावधि के भीतर। कोलकाता पुलिस ने जारी की सख्त एडवाइजरी

कोलकाता पुलिस ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है, जिसमें आगामी काली पूजा और दीवाली त्योहारों के दौरान पटाखों के उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह अधिसूचना माननीय सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों के अनुपालन में जारी की गई है।




अधिसूचना के अनुसार, केवल ग्रीन (पर्यावरण अनुकूल) पटाखों का उपयोग ही अनुमति प्राप्त होगा, वह भी निर्धारित समयावधि के भीतर।


अनुमति के समय:


काली पूजा एवं दीपावली (20 अक्टूबर 2025)

रात 8 बजे से 10 बजे तक


छठ पूजा (28 अक्टूबर 2025)

सुबह 6 बजे से 8 बजे तक



कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज़ कुमार वर्मा, जो महानगर क्षेत्र और साउथ 24 परगना के कुछ हिस्सों के कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी हैं, ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ वर्तमान कानूनों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


प्रमुख निर्देश:


सभी थाना प्रभारी (O.C.) को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।


सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।


इस आदेश को जनता की जानकारी के लिए प्रेस, कोलकाता पुलिस गैज़ेट और विभिन्न पुलिस कार्यालयों व कोलकाता नगर निगम के नोटिस बोर्डों पर प्रकाशित किया जाएगा।



यह आदेश 16 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है, जिस पर आयुक्त मनोज कुमार वर्मा के हस्ताक्षर और मुहर हैं।

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