सरकार के सख्त निर्देशों के बीच पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। लेकिन एक नोटिस को लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं।
सरकार के सख्त निर्देशों के बीच पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। लेकिन एक नोटिस को लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के पिन्कल बाबू क्वार्टर स्थित बालाजी पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल बिक्री पर सख्त प्रतिबंध का नोटिस लगाया गया है। इस नोटिस में साफ तौर पर ग्राहकों से बोतल, जार या किसी भी कंटेनर में पेट्रोल न लेने की अपील की गई है, और नियम तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। हालांकि, यहां एक अहम बात सामने आई है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में पेट्रोल के साथ-साथ डीजल का भी उल्लेख किया गया है। यानी सरकार की गाइडलाइन दोनों ईंधनों—पेट्रोल और डीजल—पर लागू होती है। Notice - Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India लेकिन बालाजी पेट्रोल पंप के नोटिस में केवल पेट्रोल का जिक्र किया गया है, डीजल का नहीं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह अधूरी जानकारी है या फिर स्थानीय स्तर पर नियमों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। Notice - Balaji Petrol Pump फिलहाल, सुर...