बकरीद से पहले बंगाल में बड़ा फैसला!
बकरीद से पहले बंगाल में बड़ा फैसला!
कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कहा — गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें गाय, बैल और भैंस जैसे बड़े पशुओं के वध पर सख्त नियम लागू किए गए हैं।
अब किसी भी बड़े पशु के स्लॉटर के लिए Veterinary Officer का फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा।
14 साल से कम उम्र के पशु का वध नहीं किया जा सकेगा।
इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर भी सख्त रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि कानून और नियमों का पालन हर हाल में होना चाहिए।
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